उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया

 29 Jun 2022 ( न्यूज़ ब्यूरो )
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शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारत के राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है।

बहुमत परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के कुछ वक़्त बाद सोशल मीडिया पर लाइव आकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो नहीं चाहते कि शिवसैनिकों का ख़ून बहे। इसलिए वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें पद छोड़ने का कोई दुख नहीं है।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ रहे हैं।

इसके बाद वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस्तीफ़ा देने राजभवन पहुंचे।

इसके पहले बुधवार, 29 जून 2022 की रात करीब नौ बजे सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गुरुवार, 30 जून 2022 की सुबह 11 बजे बहुमत परीक्षण के लिए कहा था।

उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के बाग़ी विधायकों पर भी निशाना साधा।

उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन की शुरुआत महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सदस्य दलों कांग्रेस और एनसीपी को धन्यवाद देने के साथ की। उन्होंने ढाई साल के कार्यकाल में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।

उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में क्या-क्या कहा?

- मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं। पिछले बुधवार को ही मैंने 'वर्षा' (महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आवास) छोड़ दिया था और 'मातोश्री' (बाल ठाकरे का आवास) आ गया था। मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ने का कोई दुख नहीं है।

- जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो नज़र तो लगती ही है

- जिन लोगों को बाला साहब ठाकरे ने बड़ा बनाया, जिन सामान्य लोगों को बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना ने बड़ा बनाया, वे आज उन्हें भूल गए हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी फ़ैसला दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं और उसका पालन करेंगे।

- बाग़ी विधायकों को अगर कोई शिकायत थी तो सूरत या गुवाहाटी के बजाय मातोश्री आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी।

- शिवसेना हमसे कोई छीन नहीं सकता।

- शिवसैनिकों से अनुरोध है कि बाग़ी विधायकों के ख़िलाफ़ कोई प्रदर्शन ना करें।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में क्या कहा?

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 29 जून 2022 को महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम पर फ़ैसला देते हुए कहा है कि विधानसभा में फ़्लोर टेस्ट नहीं रोका जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत और जेबी पार्डीवाला की अवकाश पीठ ने शिवसेना नेता सुनील प्रभू की याचिका पर सुनवाई के बाद ये फ़ैसला दिया।

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बुधवार, 29 जून 2022 को आदेश जारी कर 30 जून 2022 की सुबह 11 बजे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था।

इसका उद्देश्य उद्धव ठाकरे सरकार का शक्ति परीक्षण था।

शिव सेना नेता सुरेश प्रभू ने राज्यपाल के इसी फ़ैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

सुरेश प्रभू ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्यपाल द्वारा फ़्लोर टेस्ट कराने का फ़ैसला ग़ैर-कानूनी है क्योंकि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि डिप्टी स्पीकर ने 39 में से 16 विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी किया है।

सुरेश प्रभू ने ये भी कहा है कि 39 में से किसी भी विधायक ने महाविकास अगाड़ी सरकार से अपना समर्थन वापस नहीं लिया है।

 

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