500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट रखने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस तरह के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को विशिष्ट बैंक नोट दयित्व समाप्ति अध्यादेश को मंजूरी दी गई जिसमें 500, 1,000 रुपये के पुराने बंद नोट 31 मार्च के बाद भी एक सीमा से अधिक रखने को कानून के तहत जुर्म माना जायेगा जिस पर 10,000 रुपये अथवा रखी गई राशि के पांच गुणा का जुर्माना इनमें जो भी अधिक होगा लगाया जायेगा।
एक जनवरी से 31 मार्च के बीच पुराने नोटों को जमा कराते समय गलत सूचना देने पर 5,000 रुपये अथवा जमा राशि के पांच गुणा तक जुर्माना लगाया जायेगा। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। अध्यादेश के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक कानून में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के जरिये 500 और 1000 के नोटों को समाप्त करने की घोषणा को विधायी समर्थन दिया जायेगा।
सरकार की आठ नवंबर की घोषणा के बाद 500, 1,000 रुपये के पुराने नोट कानूनी रूप से मान्य नहीं रह गये थे, लेकिन भविष्य में इनको लेकर किसी तरह का कोई विवाद खड़ा नहीं हो इसलिये मात्र अधिसूचना जारी करने को काफी नहीं माना गया और केन्द्रीय बैंक को इनके दायित्व से मुक्त करने के लिये कानूनी संशोधन के लिये अध्यादेश को मंजूरी दी गई।
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