पांचवां लॉकडाउन 1 जून से 30 जून, 2020 तक लागू , क्या-क्या होंगे अनलॉक?

 30 May 2020 ( न्यूज़ ब्यूरो )
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भारत में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पांच (एक जून से लेकर 30 जून तक) के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। इसे लॉकडाउन 5 के बदले अनलॉक 1 कहा जा रहा है।

इसके तहत सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हालांकि रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

इन गतिविधियों को कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर ही खोला जाएगा।

भारत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को एक महीने तक (1 जून से 30 जून, 2020) बढ़ाने का फ़ैसला लिया है। इसके तहत अगले एक महीने के दौरान कैंटनमेंट ज़ोन से बाहर के इलाक़ों में चरणबद्ध ढंग से सभी चीज़ों को खोला जाएगा।

पहले चरण में आठ जून से धार्मिक स्थल और पूजा अर्चना के केंद्र, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र और शॉपिंग माल्स खोले जाएंगे। इसके लिए सरकार अलग से दिशानिर्देश जारी करेगी। सरकार इसे अनलॉक चरण एक कह रही है।

दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी।

तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की तारीख़ों की घोषणा की जाएगी।

ज़िला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का ध्यान रखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन निर्धारित करेंगे।

कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ़ ज़रूरी सेवाओं को ही चलने की अनुमति होगी।

राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर बफ़र ज़ोन निर्धारित कर सकेंगे।

वहीं राज्यों के भीतर और दो राज्यों के बीच लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। किसी ई-पास की ज़रूरत नहीं होगी।

हालांकि अगर कोई प्रांत या ज़िला प्रशासन लोगों के आवागमन को रोकना चाहे तो आदेश के भरसक प्रचार-प्रसार के बाद ऐसा किया जा सकेगा। संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी।

एक जून से 30 जून के दौरान भी लॉकडाउन की तरह ही शादियों में पचास से अधिक लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी।

इस दौरान जहां तक संभव है कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है।

सार्वजनिक स्थलों, यातायात के दौरान और कार्यस्थल पर चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

लोगों को एक दूसरे से दो गज़ की दूरी बनाए रखनी होगी।

दुकानदारों को ग्राहकों के बीच दूरी का ध्यान रखना होगा और एक बार में दुकान के भीतर पांच से अधिक ग्राहकों को नहीं आने दिया जाएगा।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना और सज़ा हो सकती है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, शराब आदि के सेवन पर रोक रहेगी।

वहीं कंटेनमेंट ज़ोन में तीस जून तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा।

 

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